
दिल्ली में रात 11 बजे से NIGHT कर्फ्यू , क्या घर में ही बंद रहना होगा?
नई दिल्ली। देश की राजधानी में नए साल के जश्न पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। नए नियम के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे। नए साल के जश्न पर कार्यक्रम भी नहीं हो सकेंगे। 31 दिसंबर 2020 की रात 11 बजे से लेकर 1 जनवरी 2021 की सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। साथ ही 1 जनवरी की रात 11 बजे से लेकर 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक भी यही पाबंदियां रहेंगी। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव जो कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने यह आदेश जारी किया है।
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आदेश में क्या कहा गया है?
चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर के अनुसार, “दिल्ली के हालात की विस्तार से समीक्षा की गई है और कोविड-19 वायरस के म्यूटेंट यूके स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए और दिल्ली में कोविड के स्थानीय मामलों को ध्यान में रखते हुए, यह समझा जाता है कि भीड़भाड़, समारोह और नए साल पर सार्वजनिक उत्सव से वायरस फैलने का भारी खतरा है। इससे दिल्ली में कोविड-19 मामलों के ट्रांसमिशन की चेन रोकने के अबतक के प्रयासों पर पानी फिर सकता है।”
जानिये क्या है नाइट कर्फ्यू का मतलब?
नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। हालांकि सार्वजनिक स्थानों में वे जगहें शामिल नहीं होंगी जिनके पास लाइसेंस है। मुख्य सचिव ने साफ किया कि कर्फ्यू के दौरान लोगों और माल की इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। इसका मतलब कि आप बाहर निकल सकेंगे लेकिन 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा सकते। दिल्ली के अलावा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान ने भी नाइट कर्फ्यू लगाया है।
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